मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि तथ्यों और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही इन नामों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मतदाताओं को अपने जवाब और दस्तावेज संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के पास 29 अक्तूबर तक जमा कराने होंगे।

दिल्ली एसआईआर
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