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इनकम टैक्स रिफंड में देरी? आपने तो नहीं कर दी ये गलतियां, अभी समझ लें

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  • पैन कार्ड नाम अंतर या पिछला बकाया टैक्स भी वजह।

Income Tax Refund: हर टैक्सपेयर ने 31 जुलाई 2026 तक ITR दाखिल कर दिया होगा, क्योंकि यही इसकी लास्ट डेट थी. अब रिटर्न फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर अपने रिफंड का इंतजार कर रहा होगा. कई लोगों के अकाउंट में रिफंड आ भी गया होगा, लेकिन हो सकता है अभी कई टैक्सपेयर अपने रिटर्न का इंतजार कर रहे हो. अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है, तो इसे नजरअंदाज न करें. कई बार कुछ गलतियों की वजह से भी रिफंड आने में देरी हो सकती है.  इसलिए बेहतर है कि रिफंड न आने के पीछे के कुछ कारण को जान लीजिए.  

गलत डिटेल्स मिलने पर भी नहीं आएगा रिफंड

अगर सैलरी, टीडीएस या फिर अन्य आय की जानकारी में किसी भी तरह का अंतर मिलता है तो रिटर्न की जांच की जा सकती है, जिसकी वजह से भी रिफंड आने में समय लगता है. इसके अलावा अगर IFSC कोड गलत होने पर या फिर बैंक अकाउंट नंबर गलत मिलने पर भी रिफंड ट्रांसफर फेल हो सकता है.

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पैन कार्ड का बैंक अकाउंट से लिंक न होना

अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया हुआ है तो यह भी रिंफड न आने का एक कारण हो सकता है. इसके लिए सबसे पहले आप पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाएं.

क्या आपने ITR वेरिफाई किया था या नहीं?

  • अगर आप यह सोच रहे हैं कि ITR दाखिल करने के बाद रिटर्न आ जाएगा तो आप गलत हैं.
  • इसके लिए रिटर्न को ई-वेरिफाई करना भी जरूरी होता है.
  • अगर आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तब तक इनकम टैक्स विभाग रिटर्न का प्रोसेस शुरू नहीं करता है.
  • ई-वेरिफिकेशन करने के बाद ही रिफंड मिलता है.

कहीं आपके PAN कार्ड में गलती तो नहीं?

अगर आपके बैंक अकाउंट के नाम में और पैन कार्ड के नाम में कोई अंतर है तो बैंक रिफंड ट्रांसफर रिजेक्ट कर सकता है. रिफंड केवल उसी अकाउंट में भेजा जाता है, जिसमें सभी जानकारी सही हो.

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पहले का टैक्स बकाया होने पर भी आएगी दिक्कत

  • आपका पिछले किसी असेसमेंट ईयर का टैक्स बकाया है.
  • ऐसे मामले में इनकम टैक्स विभाग आपके मौजूदा रिफंड में से पहले का बकाया टैक्स काट सकता है
  • इसकी वजह से या तो आपको रिफंड देरी से मिलेगा या फिर कम रिफंड मिलेगा.

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