EPS-2026: केंद्र सरकार ने 29 जून को नई EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना लागू कर दी है. ये नई योजना EPS 1995 (EPS-95) और कर्मचारी फैमिली पेंशन योजना 1971 की जगह लेगी. सरकार के द्वारा लागू की गई नई योजना में पेंशन की गणना, कॉन्ट्रिब्यूशन और मिनिमम पेंशन जैसे नियम पहले जैसे ही रखे गए हैं. लेकिन पेंशन क्लेम निपटाने की समय-सीमा, देरी होने पर ब्याज और हायर पेंशन जैसे कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. तो आइये जानते हैं इस नई पेंशन योजना में क्या बदल रहा है और क्या नहीं.
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नई पेंशन योजना में क्या है खास?
सरकार के द्वारा लागू की गई इस नई पेंशन स्कीम में बहुत कुछ बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि कुछ चीजें हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि अपग्रेड किया गया है. यहां बताते हैं कि इसमें क्या- क्या बदला है?
- 20 दिनों में पेंशन क्लेम का निपटारा करना अनिवार्य कर दिया गया है.
- देरी होने पर 12% सालाना ब्याज कर्मचारी को दिया जाएगा.
- हायर पेंशन के नियमों को योजना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है.
- सरकारी अंशदान पर कम से कम 8.5% रिटर्न का प्रावधान है.
- नियोक्ताओं के लिए डिजिटल अनुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा.
- योजना का नाम बदलकर कर्मचारी पेंशन योजना 2026 (Employees’ Pension Scheme, 2026) कर दिया गया है.
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क्या नहीं बदला?
नई पेंशन योजना के तहत कम ही प्रमुख बदलाव किए गए हैं. लेकिन कुछ प्रमुख चीजें हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यहां बताते हैं किन चीजों में बदलाव नहीं हुआ है.

- पहले से पेंशन पाने वालों की पेंशन जारी रहेगी.
- पेंशन निकालने के फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो पहले की तरह ही रहेगा.
- पेंशन योग्य सैलरी की गणना भी पहले जैसी ही रहने वाली है.
- EPF/EPS में योगदान के नियम भी पुराने ही रहने वाले हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- पेंशन पाने की पात्रता पहले जैसी ही रहेगी.
- 50 साल की उम्र से अर्ली पेंशन का विकल्प जारी रहेगा.
- 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने के नियम नहीं बदले गए हैं.
- मिनिमम पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी.
- फैमिली पेंशन और दिव्यांग पेंशन के नियम भी पहले जैसे ही रहने वाले हैं.
बता दें कि पहले से पेंशन का लाभ ले रहे कर्मचारयों की पेंशन सुविधा जस की तस रहने वाली है. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. ये कुछ मामूली से लेकिन जरूरी बदलाव इस नई पेंशन योजना के तहत किए गए हैं.

