लोकप्रिय विषय मौसम क्रिकेट ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश विदेश राशिफल आध्यात्मिक अन्य
---Advertisement---

Abhishek Banerjee:ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक बरकरार – Mamata Banerjee Nephew Abhishek Banerjee Mp High Court Relief Arrest Warrant

[wplt_featured_caption]

---Advertisement---

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मानहानि मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी पूर्व में खारिज की गई याचिका को पुनः बहाल (रिस्टोर) करते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी रोक को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं।

क्या था मामला?

मामला भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय द्वारा वर्ष 2021 में भोपाल स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने उन्हें “गुंडा” कहा था। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस टिप्पणी से उनकी और उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

ये भी पढ़ें- ओबीसी आरक्षण मामले में 15 जुलाई से रोज होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश

क्या थी पहली याचिका?

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायालय ने 12 नवंबर 2025 को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वारंट और परिवाद की वैधता को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि वे एक निर्वाचित सांसद हैं और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

कब हुई थी याचिका खारिज?

हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से पैरवी को लेकर अदालत की नाराजगी सामने आई थी। बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद पर्याप्त पैरवी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 17 जून को याचिका खारिज कर दी थी और गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त कर दी थी।

ये भी पढ़ें- हत्या मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, शक सबूत की जगह नहीं ले सकता, दो आरोपियों को किया बरी

अब क्या आया फैसला?

इसके बाद अभिषेक बनर्जी की ओर से याचिका को पुनः बहाल करने तथा अंतरिम राहत जारी रखने की मांग करते हुए नया आवेदन प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और परिस्थितियों का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने याचिका को रिस्टोर करने की अनुमति देते हुए गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी रोक को भी यथावत बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया। 

Source link

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश:रक्षाबंधन पर पूरे हिमाचल में सरकारी छुट्टी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में किया बड़ा एलान – Himachal Raksha Bandhan Government Holiday Hrtc Free Travel Women

अमेरिका में शरिया कानून को ट्रंप की ना:कानून पर रोक का किया समर्थन, कहा- विचारधारा नहीं आम समझ पर भरोसा – Trump Rejects Sharia Law In The Us Supports Ban On The Law Says He Relies Common Sense Rather Than Ideology.

बाबा रामदेव क्यों हुए कंगना के विरोधी? अभिनेत्री ने दिया जवाब; बेडरूम वाली टिप्पणी पर योग गुरु से पूछा ये सवाल – Kangana Ranaut Attack On Baba Ramdev On Bedroom Controversy Tells Why He Become Anti

खेलो इंडिया डायलॉग:’जो खेलेगा वो खिलेगा’, युवा एथलीटों को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी; जानें क्या कहा – Pm Modi Khelo India Dialogue Updates Prime Minister Address Youth On Sports And Nation Building

यूपी:रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बहनों के साथ सहयोगी की फ्री यात्रा सुबह से शुरू – Up: Yogi Government’s Big Gift To Women On Raksha Bandhan; Free Travel Launched For Sisters

यूपी में हरियाणवी सिंगर अंकित का कत्ल:’मर्डर मार दे सड़क के ऊपर…’, गाना इंस्टा पर डालने के 2 घंटे बाद हत्या – Shamli Haryanvi Singer Ankit Balian Murder Murder Miscreants Had Been Preparing For Two Days

Leave a Comment