Fine on Flipkart: ऑनलाइन शॉपिंग करना हर किसी को पसंद होता है. एक्साइटिंग ऑफर्स और महंगे प्रोडेक्ट्स पर आसान ईएमआई ऑनलाइन शॉपिंग को और दिलचस्प बना देती है. लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार धोखाधड़ी का सामना भी करना पड़ जाता है. सोचिए आपने ऑनलाइन महंगा आईफोन ऑर्डर किया और जब डिलीवरी हुई तो उसमें आईफोन नहीं बल्कि दाढ़ी वाला तेल निकला. आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.
ताजा मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है. यहां एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से 1 लाख 11 हजार रुपए में आईफोन 14 प्रो (128 जीबी) का ऑर्डर किया. लेकिन डिब्बे में उसको दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल मिला. इसके बाद शख्स ने मुंबई की कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फ्लिपकार्ट को एक ग्राहक को 1.11 लाख रुपए से ज्यादा की राशी वापस करने का निर्देश दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने फ्लिपकार्ट और आईफोन बेचने वाले विक्रेता को ग्राहक को मुआवजे और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 70 हजार रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि ग्राहकों की शिकायतों को बिना कोई राहत दिए बार-बार बंद करना अनुचित है.
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कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान पाया कि ग्राहक ने जरूरी भुगतान करने के बाद फ्लिपकार्ट से आईफोन का ऑर्डर दिया था. सही प्रोडक्ट की डिलीवरी सुनिश्चित करना प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी थी. कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिक्री की सुविधा देने के बाद लेने देन से खुद को अलग नहीं रख सकता.
फ्लिपकार्ट और विक्रेता दोनों हैं सेवा में कमी के दोषी- कोर्ट
इसके बाद कोर्ट ने विक्रेता यानी इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी पाया. कोर्ट ने कहा कि बार-बार अपील करने के बावजूद विक्रेता आईफोन देने या ग्राहक की शिकायत का समाधान करने में फेल रहा. कोर्ट ने फ्लिपकार्ट और विक्रेता दोनों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि वे शिकायतकर्ता को हुए नुकसान और असुविधा के लिए जिम्मेदार हैं.
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