RBI Refund Policy: आज के समय में यूपीआई और डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना लोगों के ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका हैं. चाहे छोटी दुकान हो या बड़ा शॉपिंग मॉल हर जगह लोग अब नकद देने कि जगह डिजिटल पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जैसे-जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर ठगी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम ग्राहकों को सुरक्षा और राहत देने का काम करते हैं.
RBI के मुताबिक, अगर आपके खाते से धोखाधड़ी या तकनीकी खराबी के कारण पैसा कट जाता है और आप 5 दिनों के भीतर बैंक को सूचना देते हैं, तो आपको जीरो लायबिलिटी के तहत पूरा पैसा वापस मिल सकता है. यानी अगर इस फ्रॉड में ग्राहक की कोई गलती नहीं है, तो बैंक को पूरी रकम वापस करनी होगी. हालांकि, कई मामलों में अगर आप शिकायत दर्ज करते हैं, तो बैंक को 90 दिनों के अंदर पूरे मामले को सुलझाना जरूरी होता है.
जिम्मेदारी के आधार पर ते होती है रिफंड
आमतौर पर बैंक आपकी जिम्मेदारी और गलती के आधार पर रिफंड तय करता हैं.
- जीरो लायबिलिटी: अगर यह फ्रॉड बैंक की गलती या सिस्टम की चूक से हुआ है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा.
- लिमिटेड लायबिलिटी: अगर आप शिकायत करने में देरी करते हैं यानी 5 से 6 दिनों के अंदर नहीं किए, तो आपके नुकसान का कुछ हिस्सा ही वापस मिलेगा.
- फुल लायबिलिटी: अगर फ्रॉड आपकी छोटी सी गलती OTP, PIN या CVV शेयर करने की वजह से होती है, तो रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है.
फ्रॉड होने पर तुरंत क्या करें?
अगर आपके साथ भी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती है, तो घबराने कि बजाय जितनी जल्दी हो सके आप ये कदम जरूर उठाए. इससे आपका पैसा जल्द ही वापस मिल सकता है.
- तुरंत बैंक को दें सूचना और कार्ड, UPI ब्लॉक करवाएं
- साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें
- अपने सभी बैंकिंग पासवर्ड और UPI PIN बदलें
- अपने बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से चेक करें और अनजान ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करें
- शिकायत नंबर और सबूत को संभाल कर अपने पास रखें
- जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज करवाएं
ठगी से बचने का आसान तरीका
- OTP, PIN और पासवर्ड किसी से शेयर न करें
- कभी भी किसी अनजान लिंक या नंबर पर भरोसा न करें
- सिर्फ आधिकारिक ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल करें
- UPI पेमेंट करने से पहले हमेशा ध्यान दे कर वेरिफाई करें
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