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Bihar News:खान सर आज नहीं करेंगे सरेंडर, वकील ने कहा- अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे, प्राथमिकी गलत है – Bihar News: Khan Sir Has Not Been Arrested Yet; What Is The Patna Police Doing? Know The Full Story

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फैजल खान उर्फ खान सर पर प्राथमिकी दर्ज हुए 24 घंटे बीत गए लेकिन पटना पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब फैजल खान के वकील पटना सिविल कोर्ट पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह सरेंडर नहीं करेंगे। पटना पुलिस ने गलत आरोप लगाकर उनपर प्राथमिकी दर्ज की है। पूरी एफआईआर ही गलत है। उन्होंने गोली चलाने का आदेश भी नहीं दिया है। हमलोग कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर करेंगे। उनकी वजह से गोली भी नहीं चली। उन्हें फंसाया जा रहा है। इसलिए वह सरेंडर नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि वकील ने आज ही अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की कोशिश की लेकिन समय खत्म होने के कारण वह आज ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए अब वह सोमवार को जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। यानी पटना पुलिस के पास खान सर को गिरफ्तार करने का विकल्प खुला है। अब पटना पुलिस उन्हें कब गिरफ्तार करेगी? यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 

इधर, खान सर के सरेंडर करने की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हुई। पुलिस भी मुस्तैद हो गई। भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हो गए। लेकिन खान सर कोर्ट पहुंचे ही नहीं। उनके जगह उनके वकील कोर्ट पहुंच गए। इससे पहले शुक्रवार रात्रि से शनिवार सुबह तक पटना पुलिस की टीम खान सर के कोचिंग के पास तो छात्रों की भीड़ जुटने लगी। विधि व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए पटना पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक गिरफ्तार नहीं किया। देर रात छात्रों की संख्या कम हुई लेकिन इसके बावजूद खान सर ने न तो सरेंडर किया और न ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 

छात्रों को मैसेज आया कि खान सर आज क्लास लेंगे

इधर, शनिवार सुबह खान सर के कोचिंग से जुड़े छात्रों को मैसेज आया कि खान सर आज क्लास लेंगे। वह सुबह 10 से 11 बजे क्लास लेंगे। हालांकि, उन्होंने क्लास तो नहीं लिया लेकिन उनके वकील सामने आए और उन्हें निर्दोष बताया। पटना पुलिस ने छात्रों से फिर से अपील की है कि वह किसी कोचिंग वालों के बहकावे में नहीं आएं। विधि व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करें। पटना पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है। 

खान सर पर गोली चलाने के आदेश देने का आरोप

थाने में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि दोनों सुरक्षा गार्डों ने लोगों में भय और दहशत फैलाने तथा सार्वजनिक रूप से हथियार का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से फायरिंग की। दोनों अंगरक्षकों ने कबूल किया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की। दोनों ने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग उग्र होकर कोचिंग के बाहर सुरक्षा गार्ड को बेरहमी से पीट रहे थे। इतना ही नहीं कुछ अन्य असमाजिक तत्व बैनर और पोस्टर भी फाड़ने लगे। हंगामा के बाद हमलोग खान सर के साथ बाहर आए। हंगामा देखकर खान सर ने कहा कि देख क्या रहे हैं हो, अविलंब फायर करो जो होगा मैं समझ लूंगा। इस आदेश के बाद हमलोगों ने दो दो राउंड फायरिंग की। 

Bihar: ‘गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूंगा’, खान सर को ऐसा आदेश देने के आरोप में क्या सजा मिलेगी? पुलिस खोज रही

खान सर को कितने साल की सजा हो सकती है?

पटना पुलिस ने फैसल खान उर्फ खान सर पर बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (9)/ 27/ 35 के तहत हत्या के प्रयास और लापरवाही से हथियार (जैसे बंदूक या पिस्टल) लहराने या इस्तेमाल करने का केस दर्ज होता है। पटना हाईकोर्ट के वकील आलोक आनंद ने कहा कि गोली चलाने का आरोप खान सर के दोनों अंगरक्षकों पर लगा है। अगर यह बात साबित हो जाती है कि खान सर के आदेश पर दोनों अंगरक्षकों ने गोली चलाई तो वह भी सामान्य रूप से बीएनएस की धारा 109 में दोषी पाए जाएंगे। अगर दोषी पाए गए तो 10 साल तक की सजा उन्हें हो सकती है। उनपर आर्म्स एक्ट की धारा 35 भी लगी है। इससे खान सर नहीं बच सकते हैं। जो धाराएं लगाई हैं वह खान को परेशान करेगी।  

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