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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे FD के नियम, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए RBI ने किए 3 बड़े बदलाव

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RBI New FD Rules: अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में है या आप नई FD कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों में FD से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे. RBI का कहना है कि इन बदलावों का मकसद कस्टमर के लिए इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा अच्छा बनाना और सभी के साथ एक तरह का बर्ताव करना है.

छोटे बैंकों को हर दिन सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर बताना होगा कि बड़ी FD पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा. अगर किसी वजह से अपडेट में देरी होती है तो बैंक को सिर्फ 10 मिनट की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी. RBI के हिसाब से, 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की एक साथ  FD को बल्क डिपॉजिट माना जाता है. इस तरह की FD आमतौर पर कंपनियां, ट्रस्ट और बड़े इन्वेस्टर कराते हैं.

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FD से पहले दिखानी होगी पूरी इंटरेस्ट रेट लिस्ट

RBI ने ये भी साफ कर दिया है कि बैंक अब FD स्वीकार करने से पहले अपनी इंटरेस्ट रेट की पूरी लिस्ट वेबसाइट पर डालेंगे. यानी कस्टमर पहले ही देख सकेंगे कि किस समय की FD पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है. इसके बाद बैंक उसी रेट पर FD मंजूरी देंगे, जो वेबसाइट पर दिखाई गई होगी. इससे कस्टमर के लिए अलग-अलग बैंकों की इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करना भी आसान हो जाएगा.

एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब एक ही दिन एक जैसी रकम की FD कराने वाले सभी कस्टमर को एक जैसा इंटरेस्ट रेट मिलेगा. बैंक किसी एक कस्टमर को ज्यादा और दूसरे को कम इंटरेस्ट नहीं दे सकते है. ये नियम सभी ब्रांच पर लागू होगा, ताकि हर कस्टमर के साथ एक जैसा बर्ताव हो.

बल्क FD पर लागू नहीं होगा ये नियम

ये नियम बल्क डिपॉजिट पर लागू नहीं होगा. बैंक बल्क FD पर अलग-अलग इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले से नियम फिक्स करने होंगे और उन्हें पब्लिश भी करना होगा. ये अंतर डिपॉजिट की मजबूती और बैंक की कैश जरूरतों जैसे आधार पर रखा जा सकता है. ये नियम एनआरआई कस्टमर के बल्क डिपॉजिट पर भी लागू होगा.

RBI का मानना है कि इन नए नियमों से स्मॉल फाइनेंस बैंकों में FD से जुड़ी इंतेजाम पहले से ज्यादा साफ, ईमानदार और कस्टमर के हित में होगी.

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