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फिल्म और कॉन्सर्ट टिकटों के बढ़ेंगे दाम, टैक्स बढ़ाने की तैयारी में BMC

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अगर आप मुंबई में फिल्म देखने, नाटक या कॉन्सर्ट या किसी मनोरंजन कार्यक्रम में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको टिकट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने शहर में मनोरंजन से जुड़े टैक्स की दरों में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है. ऐसे में अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और अन्य मनोरंजन जगहों के टिकट महंगे हो सकते हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्ताव में अलग-अलग तरह के मनोरंजन कार्यक्रमों पर लगने वाले मौजूदा टैक्स को बढ़ाने की बात कही गई है. हालांकि, अभी इन नई दरों को लागू नहीं किया गया है. इन्हें लागू करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग की मंजूरी जरूरी होगी.

सिनेमा टिकट पर कितना बढ़ सकता है टैक्स?

BMC सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के लिए अलग-अलग टैक्स तय करने का प्रस्ताव रखा गया है. वातानुकूलित यानी AC सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में टिकट में लगने वाला टैक्स 60 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किया जा सकता है.

वहीं, गैर-AC सिनेमा हॉल के लिए यह टैक्स 45 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये तक किया जा सकता है. मिनी थिएटर और वीडियो स्क्रीनिंग वाली जगहों पर 90 रुपए प्रति टैक्स लगाने की बात कही गई है. नाटक, संगीत कार्यक्रम और दूसरे प्रदर्शन कला कार्यक्रमों पर टैक्स 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने का प्रस्ताव है. हालांकि दूसरे मनोरंजन कार्यक्रमों पर लगने वाला टैक्स 25 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये किया जा सकता है.

मराठी-गुजराती फिल्मों को मिलेगी छूट

BMC के प्रस्ताव में मराठी और गुजराती भाषा से जुड़े मनोरंजन कार्यक्रमों को राहत देने की बात भी कही गई है. इसके तहत मराठी और गुजराती फिल्मों, नाटकों और संगीत कार्यक्रमों के लिए 100% टैक्स छूट दी जा सकती है. हालांकि, इसमें उन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को भी शामिल किया गया है, जहां इस तरह की क्षेत्रीय सामग्री दिखाई जाती है. इसका खास मकसद क्षेत्रीय फिल्मों और स्थानीय कला- संस्कृति को बढ़ावा देना है. 

कब लागू होंगी नई टैक्स दरें?

फिलहाल मुंबई में मनोरंजन से जुड़े मौजूदा टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में वहां पुरानी टैक्स दरें ही लागू हैं. नई दरों को लागू करने के लिए पहले राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग की मंजूरी लेनी जरूरी है. इसके बाद ही इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा.

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