महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल के परिवार की मसाले और सूखे मेवों की दुकान को कथित नियमों के उल्लंघन के मामले में कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसे लेकर जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार, पुणे के मार्केट यार्ड स्थित यह दुकान एम/एस बीजी गोयल एंड कंपनी के नाम से संचालित होती है। यह फर्म सिया गोयल (20) के परिवार की है। सिया फिलहाल जेल में है। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने दुकान का निरीक्षण किया था। इसके बाद अगली सूचना तक दुकान का कारोबार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
एफडीए ने क्यों जारी किया नोटिस?
एफडीए के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ‘संत’ और ‘साधु’ ब्रांड के हल्दी पाउडर, तिल और सोयाबीन बड़ी समेत खाद्य उत्पादों के चार नमूने जांच के लिए लिए। निरीक्षण के दौरान 4,172 किलोग्राम खाद्य सामग्री भी जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 8.14 लाख रुपये बताई गई है। एफडीए ने कहा कि उत्पादों की लेबलिंग में कथित अनियमितताओं और मिलावट की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई।
अगले आदेश तक बंद रहेगा गोयल परिवार का कारोबार
नियामक प्राधिकरण के अनुसार, फर्म ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसके अलावा लाइसेंस से जुड़ी जरूरी जानकारी में भी आवश्यक संशोधन नहीं किए गए थे। एक अधिकारी ने कहा, “उल्लंघनों को देखते हुए फर्म को अगले आदेश तक कारोबार बंद रखने का नोटिस जारी किया गया है।”
केतन हत्याकांड की क्या है कहानी?
सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) पर 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के दौरान सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल की कथित तौर पर चट्टान से धक्का देकर हत्या करने का आरोप है। दोनों आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सिया गोयल फिलहाल जेल में है।


