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इस राज्य में सस्ते होंगे फिल्मों के टिकट, हाई कोर्ट ने रद्द किया टैक्स

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अगर आप भी कर्नाटक में रहते हैं और फिल्म देखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए यह जानकारी काफी अहम है. हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकटों पर लगाए जा रहे 2% एक्स्ट्रा टैक्स को रद्द कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि जिस कानून के तहत यह टैक्स वसूला जा रहा था, वह अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू ही नहीं हुआ था. ऐसे में बिना कानून लागू हुए फिलहाल दर्शकों से इस तरह की वसूली नहीं की जा सकती है. 

यह मामला मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, PVR INOX लिमिटेड और उसके शेयरधारक शांतनु पाई की याचिका से जुड़ा था. उन्होंने फिल्म टिकट पर लगाए गए 2% टैक्स और इसे वसूलने के लिए जारी किए गए सरकारी आदेशों को कोर्ट में चुनौती दी थी. 

क्यों लगाया गया था 2% टैक्स?

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने 2024 के एक कानून के तहत फिल्म और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कल्याण फंड तैयार करने का सुझाव रखा था. इस कोष के लिए सिनेमा टिकट और कुछ अन्य सेवाओं से मिलनी वाली रकम पर 1% से 2% तक टैक्स का प्रावधान था.

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हालांकि, इस दायरे में टेलीविजन चैनल और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े राजस्व को भी शामिल किया गया है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब तक कानून आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है, तब तक सिर्फ सर्कुलर या प्रशासनिक आदेश के जरिए टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती.

सरकार ने क्या आदेश दिया था?

कर्नाटक सरकार ने 29 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में राज्य के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 1 सितंबर से टिकट की कीमत पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लेने को कहा गया था. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि जब 2024 कानून अभी लागू नहीं हुआ है, तो सिर्फ एक सरकारी सर्कुलर के आधार पर दर्शकों से यह एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जा सकता. इस मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने कोर्ट को बताया कि 29 अगस्त को जारी किया गया आदेश 9 सितंबर को वापस ले लिया है. 

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