अगर आप पेट्रोल पंप पर UPI से पेमेंट करते हैं, तो MDR चार्ज से जुड़ी यह खबर आपके काम की है. UPI के नए MDR फ्रेमवर्क को लेकर कारोबारियों की ओर से राहत की मांग उठाई गई है. इसी बीच सरकार चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर MDR में छूट देने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है. हालांकि, पेट्रोल पंपों को MDR से छूट देने पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है.
CNBC के मुताबिक, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने फ्यूल पेमेंट पर MDR हटाने की मांग की है. यह मांग ऑयल मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय तक पहुंचाई गई है. ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल पंप से जुड़े UPI पेमेंट के नियमों में बदलाव हो सकता है.
नए UPI MDR फ्रेमवर्क में क्या बदला है?
नए फ्रेमवर्क के मुताबिक, पेट्रोल पंप पर 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर 5 रुपये का फ्लैट MDR तय किया गया है. वहीं, 2,000 रुपये तक के UPI फ्यूल पेमेंट पर MDR नहीं लगेगा. ये बदलाव 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने की बात कही गई है.
- आम ग्राहकों से UPI पेमेंट करने पर कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा.
- 2,000 रुपये तक के P2P और P2M UPI ट्रांजैक्शन MDR से बाहर रहेंगे.
- छोटे व्यापारियों के लिए P2PM फ्रेमवर्क के तहत जीरो MDR की व्यवस्था जारी रहेगी.
- इस कैटेगरी में ऐसे छोटे विक्रेता शामिल हैं, जिन्हें UPI QR के जरिए हर महीने 1 लाख रुपये तक का पेमेंट मिलता है.
इन UPI पेमेंट पर भी लागू होगा MDR
नए फ्रेमवर्क में कुछ चुनिंदा कैटेगरी में 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का फ्लैट MDR तय किया गया है. इसमें पेट्रोल-डीजल, रेलवे, टेलीकॉम और इंश्योरेंस जैसी कैटेगरी शामिल किए गए हैं.
वहीं, अन्य P2M UPI ट्रांजैक्शन में 2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट करने पर 0.4% MDR लागू होगा. हालांकि, 75,000 या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तक लिमिट रखा गया है.
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