आज सितंबर महीने का पहला दिन है और आज के दिन आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत, गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी, कारों की कीमत और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल से जुड़े नियम शामिल हैं. इसके अलावा टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कुछ जरूरी बदलाव भी हो रहे हैं, जो लोगों के लिए जानने जरूरी हैं. ऐसे में सितंबर की शुरुआत में जान लीजिए कि अब क्या- क्या बदल गया और कहां- कहां आपका खर्च बढ़ सकता है.
एलपीजी ई-केवाईसी की डेडलाइन
एलपीजी ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 थी. ऐसे में जिन ग्राहकों ने कल तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें आज से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए एलपीजी कनेक्शन की पहचान सत्यापित करने की व्यवस्था लागू होने की बात सामने आई है.
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कार हो सकती हैं महंगी
आज से कार खरीदने वालों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है. टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कंपनी के कई मॉडल्स की कीमत में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसमें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं. ऐसे में अगर आप टाटा की नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जरा नई रेट लिस्ट चेक कर लें.
इंटरनेशनल फ्लाइट में राहत
1 सितंबर से भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान हो गया है. अब बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड बोर्डिंग पास के जरिए प्रोसेस पूरी की जा सकती. इस बदलाव से एयरपोर्ट पर यात्रियों का समय बच सकता है और इमिग्रेशन प्रक्रिया ज्यादा डिजिटल हो सकती है.
मुंबई में दूध हुआ महंगा
सितंबर की शुरुआत में ही मुंबई में दूध की कीमत बढ़ गई. आज से मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक दूध की कीमत में करीब 9 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. इसका असर आगे चलकर खुदरा बाजार की कीमतों पर भी पड़ सकता है.
ऑटो- टैक्सी का बढ़ा किराया
आज से मुबंई में ही ऑटो का किराया 1 रुपया और टैक्सी का किराया 2 रुपया बढ़ गया है. 1 सितंबर से ऑटो- टैक्सी से यात्रा करने वालों के भी ज्यादा पैसे खर्च होंगे.
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ITR से जुड़े बदलाव
इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भी अगस्त के अंत में डेडलाइन थी. व्यवसाय और बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का आईटीआर दाखिल करने की नियमित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 समाप्त हो चुका है. अब अगर आप 31 अगस्त की समय-सीमा चूक गए हैं, तो आप 1 सितंबर 2026 से धारा 139(4) के तहत लेट फीस के साथ बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.
ETF निवेशकों के लिए बदलाव
ETF को लेकर भी सितंबर में बड़ा बदलाव है, लेकिन यहां तारीख को लेकर सावधान रहना जरूरी है. SEBI ने पहले ETF के आधार मूल्य, सर्किट लिमिट, प्री-ओपन कॉल ऑक्शन और क्लोज-आउट से जुड़े नए नियम 1 सितंबर 2026 से लागू करने का फैसला किया था. लेकिन 28 अगस्त को SEBI ने इसकी तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी. यानी ये नए ETF नियम 1 सितंबर से नहीं बल्कि 7 सितंबर से लागू होंगे.


