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RBI ने इस बैंक पर लगाया 59.20 लाख का जुर्माना, वित्तीय खामियां बनीं वजह

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RBI News: RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नियमों को लेकर कितना सख्त है, इसका अंदाजा उसकी कार्रवाइयों को देखकर ही लगाया जा सकता है. हाल ही में RBI ने नियमों का पालन ना करने पर IndusInd Bank समेत 4 वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया है. इन सभी में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट इंडसइंड बैंक के संचालन में पाया गया. जिसके बाद उस पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया.

कितना लगा बैंक पर जुर्माना?
इंडसइंड बैंक के ऊपर RBI ने 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर डिपॉजिट की ब्याज दरों और सिक्योरिटाइजेशन से जुड़े RBI नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. जांच में पाया गया कि बैंक ने कुछ करंट अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज दिया, जबकि ऐसे खातों पर ब्याज देने के नियम अलग हैं. इसके अलावा बैंक ने ‘सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन’ जैसी गतिविधियां भी कीं, जो RBI के नियमों के अनुरूप नहीं थीं.

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इन चार संस्थाओं पर भी हुई कार्रवाई
इंडसइंड बैंक के अलावा तीन अन्य वित्तीय संस्थाओं पर भी RBI ने चाबुक चलाया है. जिसमें फ्यूजन फाइनेंस पर KYC नियमों का पालन नहीं करने पर 2.7 लाख रुपये का जुर्माना लगा है, तो वहीं नॉर्थन Arc कैपिटल पर ग्राहकों की शिकायतों की सही जानकारी नहीं देने और इंटरनल ऑम्बसमैन से जुड़े नियमों में लापरवाही करने पर 6.2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं मुथूट MCred पर बकाया ब्याज और मूलधन चुकाए बिना कुछ NPA खातों को स्टैंडर्ड श्रेणी में डालने पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

ग्राहकों पर क्या होगा असर?
RBI ने स्पष्ट किया है कि ये जुर्माने नियमों के उल्लंघन से जुड़े हैं और इनका मतलब ये नहीं है कि इन संस्थानों के ग्राहकों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हुई है. ऐसे में यदि किसी का खाता इंडसइंड बैंक में है या वो किसी अन्य स्थिति में बैंक से जुड़ा है तो उसके खाते या सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा अन्य संस्थाओं से जुड़े ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं होगा.

बता दें कि इंडसइंड बैंक, नॉर्थन आर्क कैपिटल और फ्यूजन फाइनेंस की जांच 31 मार्च 2025 को हुई थी, इसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. 

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