इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मूलरूप से प्रयागराज के रहने वाले क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी की एकल पीठ ने दिया है। इंदिरापुरम थाने में यश के खिलाफ एक महिला ने 2025 में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर समन आदेश जारी किया था।
यश ने हाईकोर्ट में पुलिस की चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान/समन आदेश को चुनौती दी थी। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंध आपसी सहमति पर आधारित थे। शुरुआत में शादी का कोई वादा नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता या किसी गवाह के बयान में शादी के आश्वासन का उल्लेख नहीं है। प्रसिद्धि मिलने के बाद धन उगाही के उद्देश्य से यह मामला दर्ज कराया गया। इससे पहले 15 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका पर गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी। ब्यूरो
यश दयाल अब छत्तीसगढ़ से खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके तेज गेंदबाज यश दयाल ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का साथ छोड़ दिया है। अब वह छत्तीसगढ़ की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे। वह छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की ओर से हो रहे ट्रेनिंग कैंप से भी जुड़ गए हैं। अब उन्हें यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से एनओसी मिलने का इंतजार है। उन्होंने बताया कि नए अवसर की तलाश में नए राज्य का रुख किया है।