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ITR Filing: अगर आप अपना आईटीआर फाइल ही न करें तो क्या होगा? क्या फिर भी लगेगी पेनाल्टी, जान लीजिए सच

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Income Tax Rules: अक्सर लोगों को यह लगता है कि अगर उनकी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती तो उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) करना जरूरी नहीं है. ऐसे में अगर आप भी यही सोचते हैं तो यह आपके लिए परेशानी का एक जरिए बन सकता है. समय पर ITR फाइल न करने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगता है, बल्कि भविष्य में आपको कई तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

Income Tax Return (ITR) एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी आय का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार कर कई जरूरी कामों में मदद करता है. आपकी कमाई चाहे बिजनेस से हो, जॉब से हो या किसी और माध्यम से, समय पर रिटर्न करना दाखिल करना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है. 

ITR समय पर जमा करना क्यों जरूरी है?

अगर आप तय सीमा के अंदर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना पड़ सकता है. बताये गए नियमों के मुताबिक, देरी से ITR भरने पर आपको 5,000 रुपये तक विलंब शुल्क देना पड़ सकता है. इसके अलावा जिन लोगों का कुल आय 5 लाख रुपये से काम है, तो उनके लिए यह जुर्माना कम हो कर 1,000 रुपये तक हो जाता है. 

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इसके अलावा आप पर अगर कोई टैक्स बकाया है तो आपको उस पर बयाज भी देना पड़ सकता है. आयकर कानून की धारा 234A के तहत हर महीने 1% तक ब्याज और धारा 234F के तहत लेट फीस देना होगा. इससे आपकी बकाया कर राशि पर ब्याज ही नहीं, बल्कि कुल टैक्स देनदारी बढ़ सकती है.

ITR फाइल नहीं करने पर क्या होगा?

ITR सिर्फ टैक्स भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय पहचान का प्रमाण भी है. कई बार ITR की जरूरत बैंक से लेन-देन यानी होम लोन लेने, क्रेडिट सुविधा लेने, विदेश जाने के लिए वीजा या पढ़ाई के लिए दस्तावेज जमा करने में होती है.

 ऐसे में अपने पास नियमित ITR रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको आय साबित करने में परेशानी होगी. वही आयकर रिटर्न (ITR) फाइल न करने पर आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस या जांच जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. 

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