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वादे से मुकरा Lenskart तो लगा 20000 का जुर्माना, ग्राहकों को धोखा देना पड़ा भारी, आप भी रहें सावधान

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  • ग्राहक ने लेन्सकार्ट से ‘बाय वन गेट वन’ ऑफर पर खरीदा।
  • ऑफर के बावजूद ग्राहक को सिर्फ एक ही आइटम मिला।
  • लेन्सकार्ट ने आधा पैसा लौटाया, ग्राहक को हुई परेशानी।
  • उपभोक्ता आयोग ने लेन्सकार्ट को ₹20,000 भुगतान का आदेश दिया।

Consumer Alert: आप भी जब मॉल या किसी स्टोर में शॉपिंग करने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई जगह बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा होता है. इसे देखकर ग्राहक सामान खरीदने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन सोचिए अगर आपने यह सोचकर सामान खरीद लिया कि एक खरीदने पर एक फ्री मिलेगा, लेकिन बाद में दुकानदार आपको फ्री सामान देने से मना कर दें तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक इस बात से गुस्सा हो जाएगा. ऐसा ही कुछ मामला लेन्सकार्ट से जुड़ा सामने आया है, यहां एक ग्राहक को ऑफर का पूरा लाभ नहीं मिला, जिसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 15 मार्च 2025 को एक ग्राहक ने नेल्लोर स्थित लेन्सकार्ट के स्टोर से 3 हजार रुपये का सामान खरीदा था. उस समय बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा था, जिसके तहत उसे एक आइटम के साथ दूसरा फ्री मिलना था. लेकिन जब उसने सामान ले लिया, तब उसे सिर्फ एक ही आइटम दिया गया.

जब ग्राहक ने इस बारे में पूछा तो स्टोर ने इसे तकनीकी गलती बताई और यह भी कहा कि दूसरा आइटम बाद में दे दिया जाएगा. इसके बाद भी ग्राहक ने कई बार दूसरे आइटम के बारे में पूछा, उसके बाद भी न ही उसे दूसरा प्रोडक्ट दिया गया और न ही पूरे पैसे वापस मिले. 

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कंपनी ने केवल 1500 रुपये किए वापस

ग्राहक ने कई बार स्टोर के चक्कर लगाए, जिससे उसका काफी समय भी बर्बाद हुआ और मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी. जिसके बाद कंपनी ने ग्राहक को 1500 रुपये वापस कर दिए और बाकी के पैसे नहीं लौटाए. 

आयोग ने लेन्सकार्ट पर लगाया जुर्माना

नेल्लोर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लेन्सकार्ट को ग्राहक को टोटल 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया. आयोग ने लेन्सकार्ट को निर्देश दिया कि वह ग्राहक के बचे हुए 1500 रुपये और 15 मार्च 2025 से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित वापस करे. आयोग ने 15 हजार ग्राहक को हुए मानसिक परेशानी के और 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने को कहा और साथ ही आयोग ने स्टोर को 45 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया. 

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