सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने उनकी सजा को तीन साल और बढ़ा दिया है। अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नवंबर 2025 में सपा नेता आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सजा बढ़ाने की अभियोजन पक्ष की अपील की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है।
सजा बढ़ाने से संबंधित अपील पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। इस मामले में अभियोजन की ओर से रूलिंग भी दाखिल की गई हैं। कोर्ट अब इस मामले में शनिवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सरकार की अपील को मंजूर कर दिया है। कोर्ट ने आजम व अब्दुल्ला की सजा को तीन तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब ही पांच पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
