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1.57 करोड़ की SUV में बार-बार आई खराबी, कोर्ट ने ग्राहक को नई कार देने को कहा

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Luxury Car News: लक्जरी कार कंपनी पर शिकंजा 1.57 करोड़ रुपये की महंगी SUV खरीदने के बाद अगर कार बार-बार खराब होने लगे, तो कस्टमर की परेशानी समझी जा सकती है. ऐसे ही मामले में दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट ने Jaguar Land Rover India और उसके डीलर को कस्टमर की कार बदलने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर कार बदलना मुमकिन नहीं है, तो कस्टमर को कार की पूरी कीमत वापस करनी होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, Fena Pvt Ltd ने साल 2023 में डीलर से ये SUV बुक की थी. कार जुलाई 2023 में मिलने वाली थी, लेकिन फिक्स समय पर डिलीवरी नहीं हुई. डिलीवरी की तारीख आगे बढ़ती रही और आखिरकार कार 3 नवंबर 2023 को मिली. यानी कस्टमर को कार के लिए करीब 9 महीने इंतजार करना पड़ा.

कार मिलते ही आने लगीं परेशानियां

कार मिलने के बाद इसमें कई तरह की खराबियां सामने आने लगीं. इंजन में मिसफायर, ज्यादा कंपन और चलते समय कार के रुकने जैसी दिक्कतें आईं. कार के डैशबोर्ड पर इंजन में खराबी का निशान भी दिखता था. कार को कई बार वर्कशॉप ले जाया गया और वारंटी के हिसाब से कई पार्ट बदले गए, लेकिन परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई.

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कार खरीदने के करीब पांच हफ्तों के अंदर ही उसे कई बार वर्कशॉप ले जाना पड़ा. उस समय तक SUV करीब 800 किलोमीटर ही चली थी. कार में इंजन, CVV असेंबली, चार्जिंग सिस्टम, कैमरा, बैटरी, स्पार्क प्लग, कूलेंट और वायरिंग से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं.

नई कार देने या पैसे लौटाने का आदेश

कोर्ट ने Jaguar Land Rover India और डीलर को कार बदलकर उसी तरह की नई कार देने का बोला. अगर ऐसा नहीं किया जा सकता, तो 1,57,59,871 रुपये के पूरे पैसे 6% साल के ब्याज के साथ लौटानी होगी. इसके अलावा कस्टमर को हुई परेशानी के लिए 2 लाख रुपये और कानूनी खर्च के लिए 20 हजार रुपये भी देने होंगे.

कोर्ट ने आदेश का पालन 11 अक्टूबर 2026 तक करने को कहा है. अगर फिक्स समय में आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो पूरे पैसे पर 9% साल का ब्याज देना होगा.

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