1 अक्तूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों पर यह व्यवस्था वायु प्रदूषण रोकने के लिए लागू होगी।

बिना पीयूसी के नहीं मिलेगा तेल
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