
- ग्राहक लाइसेंस, स्वच्छता जांचें, खराब भोजन की शिकायत करें।
फूड सेफ्टी को लेकर होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस बीच महाराष्ट्र से कई खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और होटल में साफ-सफाई और क्वालिटी से जुड़ी समस्या मिलने के बाद उन्हें सील तक किया गया है. ऐसे में दिल्ली-NCR के होटल और रेस्टोरेंट के लिए जरूरी खबर है. फूड सेफ्टी नियमों को लेकर FSSAI ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट और होटल कारोबारियों के खिलाफ सख्ती करने के बजाय उनको जरूरी नियमों का पालन करने की ओर जोर दिया जा रहा है.
दरअसल, FSSAI के डायरेक्टर ने फूड सेफ्टी समिट के दौरान कहा कि फूड सेफ्टी से जुड़े कई कानूनों की जानकारी अभी कई कारोबारियों को नहीं है. इसलिए पहले उन्हें इससे जुड़ी बातों की जानकारी देना और नियमों को समझाना बेहद जरूरी है. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट संचालक शामिल हुए थे.
कार्यक्रम के दौरान रेस्टोरेंट को दी गई जरूरी सलाह
इस कार्यक्रम के दौरान FSSAI आधिकारियों ने रेस्टोरेंट कारोबारियों को अहम सलाह भी दी है.
- सबसे पहले FSSAI लाइसेंस को ऐसी जगह लगाने के लिए कहा गया, जहां पर ग्राहक को आसानी से दिखें.
- हर खाने के सामान पर उसकी एक्सपायरी डेट साफ लिखी हो.
- वहीं शाकाहारी और मांसाहारी खाना अलग रखें.
- ग्राहकों से मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लें.
- वहीं जहां पर फूड स्टोर किया जाता है वहां की साफ-सफाई का खास ध्यान दें.
- इसके साथ ऐसे वेंडर्स की जांच की जाए, जो मीट, पनीर और दूध की सप्लाई करते हैं.
- इसके अलावा कहा गया कि खाना बनाने के लिए ऐसा तेल न इस्तेमाल किया जाए, जो लंबे समय से उपयोग किया जा रहा हो.
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ग्राहक भी इन चीजों पर दें ध्यान
- अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो देखें वहां पर FSSAI लाइसेंस लगा है या नहीं.
- खाने की क्वालिटी कैसी है उसपर ध्यान दें.
- वहीं रेस्टोरेंट में साफ-सफाई और हाइजीन का अच्छे से ध्यान दिया जा रहा हो.
- खाना परोसने वाले कर्मचारी की भी साफ-सफाई पर ध्यान देना जरूरी है.
- अगर किसी खाने में किसी प्रकार की कोई खराबी मिलती है तो ऐसे खाने को न खाएं और इसकी शिकायत रेस्टोरेंट के मालिक से करें.
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