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कोर्ट का बड़ा फैसला:पूर्व विधायक विजय मिश्रा, पत्नी व बेटे को 10-10 साल की कैद; बहू को चार साल की सजा – Former Mla Vijay Mishra Daughter-in-law And Wife And Son Sentenced To 10 Years In Prison In Bhadohi

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सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत उनकी पत्नी रामलली और बेटे विष्णु मिश्रा को कोर्ट ने 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं उनकी बहू रूपा मिश्रा को चार साल कैद की सजा मिली है। एमपीएमएलए की अदालत ने संपत्ति हड़पने के मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। पूर्व विधायक की पत्नी और उनकी बहू को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ही सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को ही प्रयागराज हाईकोर्ट में एमपीएमएल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब जिले की एमपीएमएलए कोर्ट ने संपत्ति हड़पने के मामले में उनके साथ पूरे कुनबे को सजा सुनाई है। 

इसे भी पढ़ें; Ghazipur News: मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्ति मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट का नोटिस, पढ़ें- पूरा मामला

पूर्व विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने गोपीगंज कोतवाली में पूर्व विधायक, उनकी पत्नी रामलली, बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि विजय मिश्रा 2001 से ही उनके भदोही स्थित पैतृक घर पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए थे और उनकी माइनिंग फर्म पर भी जबरन नियंत्रण कर लिया था। 

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज विचेचना शुरू की। 2023 में पुलिस ने जब चार्जशीट दाखिल किया तो तीनों के साथ उनकी बहू रूपा मिश्रा का भी नाम शामिल किया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों पर दोषी पाया। कोर्ट ने पूर्व विधायक, पत्नी और बेटे को 10-10 साल और बहू को रूपा को चार साल कैददी सजा सुनाई है।

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