सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी नदी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। शीर्ष कोर्ट इस याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील की दलीलों पर ध्यान दिया। वकील ने कहा कि कम बारिश वाले साल में तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी का उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।
सीजेआई ने कहा, हम इसे गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।
सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तीन अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार ने कर्नाटक को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी।


