लोकप्रिय विषय मौसम क्रिकेट ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश विदेश राशिफल आध्यात्मिक अन्य
---Advertisement---

Supreme Court:’सीएनजी बिक्री पर मिले कमीशन पर Bpcl-hpcl को देना होगा सर्विस टैक्स’, सुप्रीम कोर्ट का फैसला – Supreme-court-bpcl-hpcl-must-pay-service-tax-on-cng-sales-commission-mgl

[wplt_featured_caption]

---Advertisement---

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को अपने पेट्रोल पंपों पर महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) की सीएनजी बेचने के बदले मिले कमीशन पर सर्विस टैक्स देना होगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों तेल कंपनियां एमजीएल के लिए बिजनेस ऑक्सिलियरी सर्विस प्रदान कर रही थीं, इसलिए वे सेवा कर से छूट का दावा नहीं कर सकतीं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस फैसले के साथ करीब 16.69 करोड़ रुपये के सर्विस टैक्स की मांग को फिर से बहाल कर दिया। इसमें बीपीसीएल पर 8.61 करोड़ रुपये और एचपीसीएल पर 8.08 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी शामिल है। इसके अलावा ब्याज और जुर्माना भी देना होगा।

सिर्फ एजेंट थे बीपीसीएल-एचपीसीएल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों कंपनियां सीएनजी खरीदकर अपने नाम से नहीं बेच रही थीं, बल्कि एमजीएल की एजेंट के रूप में काम कर रही थीं। एमजीएल ही गैस की मालिक थी, वही खुदरा कीमत तय करती थी, वही कीमत में बदलाव करती थी और पूरी आपूर्ति व्यवस्था पर उसका नियंत्रण था। ऐसे में बीपीसीएल और एचपीसीएल केवल बिक्री को सुगम बनाने का काम कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि दोनों कंपनियों की भूमिका केवल एक फैसिलिटेटर की थी, जो एमजीएल की ओर से सीएनजी की बिक्री कराने के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करा रही थीं।

पेट्रोल पंप, कर्मचारी और सुविधाएं कंपनियों ने दीं

मामला उन समझौतों से जुड़ा था जिनके तहत मुंबई, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में बीपीसीएल और एचपीसीएल के पेट्रोल पंपों पर एमजीएल की सीएनजी बेची जाती थी। सीएनजी बेचने के लिए आवश्यक कंप्रेसर, स्टोरेज टैंक, डिस्पेंसर, पाइपलाइन और अन्य उपकरण एमजीएल ने लगाए थे। वहीं बीपीसीएल और एचपीसीएल ने पेट्रोल पंप की जगह, बिजली, पानी, बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराए थे।

ट्रिब्यूनल का फैसला पलटा

इस मामले में कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण ने जून 2014 में बीपीसीएल और एचपीसीएल के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि यह लेनदेन प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर बिक्री का है, इसलिए सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस फैसले को पलटते हुए कर विभाग की मूल मांग को सही ठहराया और सर्विस टैक्स की पूरी देनदारी बहाल कर दी।

Source link

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

Aaj Ka Shabd Nisseem Shailendra Ki Kavita Jis Or Karo Sanket Matra – Amar Ujala Kavya – आज का शब्द:निस्सीम और शैलेन्द्र की कविता

कई के सिर फूटे, हाथ-पैर टूटे:संसद मार्च के घायलों की दर्दनाक कहानी, एक छात्रा Icu में एडमिट; जानें कौन है वो? – Stories Of Injured In Parliament March One Female Student Admitted To Icu

Visa:भारतीय छात्रों को 54 दिन के भीतर क्यों लौटना होगा अमेरिका, ट्रंप के किस नए वीजा नियम के कारण बढ़ी चिंता? – Us Student Visa Rule Change Why Must Indian And International Students Must Return To Us Before 15 September

केतन अग्रवाल हत्याकांड:कैसे रची गई दर्दनाक मौत की पटकथा, लोहागढ़ को ही क्यों चुना? पुलिस ने एक-एक बात बताई – Ketan Agarwal Murder Case Lohagad Fort Pune Police Investigation Update

Iran Tension Live:ट्रंप का दावा-बातचीत की कोशिश में ईरान; युद्ध में अब तक खर्च हुए 37.5 अरब डॉलर – West Asia Crisis Iran Us War Live News Updates Trump Claim On Talks To Avoid Disaster France Pezeshkian React

Alert:दक्षिण दिल्ली में आज सुबह 10 बजे से ठप रहेगी पानी की आपूर्ति, 50 इलाकों पर असर; चांदनी चौक भी प्रभावित – Alert: Water Supply In South Delhi To Be Disrupted From 10 Am Today; 50 Areas Affected.

Leave a Comment