महाराष्ट्र सरकार ने एनर्जी ड्रिंक स्टिंग स्कूलों के पास बेचने पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार के खाद्य और औषधि मंत्री नरहरि जिरवाल ने विधानसभा में यह एलान किया। उन्होंने बताया कि स्कूलों के 500 मीटर के दायरे के भीतर इस ड्रिंक की बिक्री पर रोक रहेगी।

बताया जा रहा है सरकार ने यह फैसला ड्रिंक में कैफीन की मात्रा सामान्य से अधिक रहने के कारण लिया गया है। हाल ही में खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने गलत ब्रांडिंग के आरोप में उक्त ड्रिंक को बनाने वाली कंपनी समेत छह कंपनियों को नोटिस जारी किया था।
एफएसएसएआई ने गलत ब्रांडिंग और भ्रामक दावों के लिए छह एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों- रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, पेप्सिको की एड्रेनालाईन रश एनर्जी ड्रिंक, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैम्पा एनर्जी ड्रिंक गोल्ड बूस्ट, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, हेल एनर्जी और कोका-कोला समर्थित मॉन्स्टर एनर्जी- को नोटिस जारी किया था।

