- व्यक्ति की मौत के बाद पुनर्मूल्यांकन नोटिस भेजा गया था।
Income Tax Notice: इनकम टैक्स से जुड़ी हर जानकारी एक टैक्सपेयर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है. लेकिन सोचिए, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए और उसके बाद भी उस व्यक्ति के नाम पर आपके घर पर बैंक या इनकम टैक्स से जुड़े नोटिस आने लगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जरूरी फैसला सुनाया है. एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके नाम पर इनकम टैक्स दोबारा असेसमेंट का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता.
जोमैटो और स्विगी का दबदबा होगा खत्म? अगले महीने फूड डिलीवरी में एंट्री करेगा फ्लिपकार्ट
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, एक व्यक्ति को इनकम टैक्स विभाग की ओर से मार्च 2025 को री-असेसमेंट का नोटिस भेजा गया था, जबकि उस व्यक्ति की मौत पहले ही जनवरी 2024 को हो चुकी थी. बताया जा रहा है कि यह मामला लखनऊ में फ्लैट खरीदने से जुड़ा था.
इस पर इनकम टैक्स विभाग को संदेह था कि फ्लैट खरीदते वक्त कुछ पैसों का भुगतान किया गया था, लेकिन उसका हिसाब नहीं दिया गया. बाद में जब विभाग को व्यक्ति की मौत के बारे में पता चला तो उसकी पत्नी के नाम पर टैक्स की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई. जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने इस पर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया.
इस मामले पर कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले पर हाई कोर्ट का कहना था कि जब किसी व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी है तो उसके नाम पर इनकम टैक्स दोबारा असेसमेंट का नोटिस जारी करना कानून की नजर में गलत है. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद टैक्स से जुड़ी कार्रवाई करनी है तो नोटिस कानूनी उत्तराधिकारी के नाम जारी होना चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट का कहना था कि अगर व्यक्ति के जीवित रहते ही कार्रवाई शुरू हो चुकी थी तो उससे कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है.
चैंपियन स्पेन की 481 करोड़ की इनाम राशि पर ट्रंप की नजर, अमेरिका वसूलेगा 30% टैक्स, लेकिन क्यों?
अगर आपके पास ऐसा नोटिस आ जाए तो क्या करें?
- अगर आपके घर में किसी ऐसे व्यक्ति का इनकम टैक्स नोटिस आ जाए, जिसकी मौत पहले हो चुकी है तो इसे नजरअंदाज न करें.
- इसके लिए सबसे पहले आप विभाग को मृत्यु प्रमाण पत्र की सूचना दें.
- अगर जरूरत पड़ती है तो आप टैक्स वकील या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से इससे जुड़ी जरूरी सलाह ले सकते हैं.
- यह जानकारी खासकर के उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनके घर में हाल में ही किसी की मृत्यु हुई हो.
- साथ ही जो लोग किसी मृत व्यक्ति के टैक्स से जुड़े मामलों को संभाल रहे हो.


