दिल्ली परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज यानी 15 मई से फिर से शुरू करने जा रहा है। पांच महीने के निलंबन के बाद शुरू हो रही इस प्रक्रिया के साथ विभाग ने कुछ नई पात्रता शर्तें भी जोड़ी हैं। जिनका उद्देश्य शहर में तेजी से बढ़ते ई-रिक्शा की संख्या को नियंत्रित और विनियमित करना है।
रजिस्ट्रेशन के लिए नई पात्रता शर्तें क्या हैं?
परिवहन विभाग ने स्वामित्व को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है:
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एक लाइसेंस, एक वाहन: अब एक ड्राइविंग लाइसेंस पर केवल एक ही ई-रिक्शा पंजीकृत किया जा सकेगा। पहले एक ही लाइसेंस धारक के नाम पर कई ई-रिक्शा रजिस्टर्ड हो जाते थे। जिससे मालिकाना हक कुछ ही हाथों में केंद्रित होने और अनधिकृत संचालन की चिंताएं बढ़ गई थीं।
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कंपनियों पर पाबंदी: अप्रैल में विभाग ने उस सर्कुलर को भी वापस ले लिया था, जिसके तहत कंपनियां एक ही इकाई के नाम पर कई ई-कार्ट और ई-रिक्शा रजिस्टर कर सकती थीं। इसका उद्देश्य बड़े ऑपरेटरों के एकाधिकार को रोकना और व्यक्तिगत ड्राइवरों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।