लोकप्रिय विषय मौसम क्रिकेट ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश विदेश राशिफल आध्यात्मिक अन्य
---Advertisement---

Bihar News:भाजपा विधायक राजू सिंह की जाएगी सदस्यता? जानें कितने साल की हो सकती है सजा; पढ़ें पूरा मामला – Bihar News: Will Bjp Mla Raju Singh Lose His Membership? What Could Be The Length Of The Sentence?

[wplt_featured_caption]

---Advertisement---

नीतीश कुमार सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोटे से पर्यटन मंत्री रहे राजू सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने हिरासत में लेने का आदेश दिया है। 2019 में दिल्ली में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला डॉक्टर की मौत के मामले में उन्हें गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है।  कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर विधायक राजू सिंह को दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधायिकी खत्म हो जाएगी। उन्हें ऊपर गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट का केस है। कोर्ट ने उन्हें दोषी भी मान कर फौरन गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है।

पटना हाईकोर्ट के वकील आलोक आनंद ने कहा कि गैर-इरादतन हत्या IPC की धारा 304 (पार्टी 2) के तहत अगर दोष सिद्ध होता है तो सात साल या इससे अधिक अवधि की सजा हो सकती है। हालांकि, अंतिम निर्णय कोर्ट के विवेक पर ही निर्भर करेगा। अगर विधायक राजू सिंह को दो साल से अधिक की भी सजा होती है तो ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951’ कहता है कि दो साल से अधिक की सजा मिलने वाले जन प्रतिनिधि को अयोग करार दे दिया जाए। हालांकि, उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है लेकिन इससे सदस्यता बच नहीं सकती है। दोषसिद्धि या सजा पर जब तक सक्षम न्यायालय से रोक लग जाएगा तो स्थिति राजू सिंह के पक्ष में कुछ बेहतर हो सकती है। 

बाहुबली अनंत सिंह की गई थी विधायिकी

उदाहरण के तौर पर देखें तो बाहुबली नेता और मोकामा के वर्तमान विधायक अनंत सिंह को 2022 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। उस वक्त वह राजद में थे और मोकामा से विधायक थे। सजा होने के कारण उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। अगर राजू कुमार सिंह को दो साल से भी ऊपर की सजा सुनाई जाती है तो विधानसभा सचिवालय उनकी सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर सकता है। 

Murder Case : दिल्ली में पार्टी के दौरान फायरिंग से डॉक्टर की मौत मामले में भाजपा MLA दोषी; बिहार में मंत्री थे राजू सिंह

जानिए क्या है पूरा मामला?

31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई थी। इसमें डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामला दर्ज हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई। छह जून 2026 को कोर्ट ने राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तरह दोषी मान लिया। हालांकि इस मामले में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। 

Source link

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

जमानत मांगने पहुंचे थे निलंबित डीआईजी:सुप्रीम कोर्ट हो गया सख्त; सीजेआई बोले- 100 फीसदी बर्खास्तगी का मामला – Sc Dismisses Bail Plea Suspended Dig Harcharan Singh Bhullar Cji Remarks Clear Case Dismissal From Service

दिशा सालियान केस:’मेरा कोई लेना-देना नहीं’; एफआईआर में नाम आने पर सूरज पंचोली का पोस्ट; सफाई में क्या बोले? – Sooraj Pancholi Reacts To Cbi Names Him In Fir In Sushant Singh Rajput Ex-manager Disha Salian Death Case

मदीना में मिला 11 करोड़ टन यूरेनियम भंडार:सऊदी अरब के दावे से हलचल, क्या पूरा होने जा रहा एमबीएस का सपना? – Saudi Arabia Claim 110 Million Tonnes Of Uranium & Rare Earth Metal Reserves Found In Medina

राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस:’सपनों को हकीकत में बदलते हैं’, पीएम मोदी की भारत रत्न विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि – National Engineers’ Day: ‘turning Dreams Into Reality’ – Pm Modi Pays Tribute To Bharat Ratna Visvesvaraya.

द बोनस मार्केट अपडेट:वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में उछाल; सेंसेक्स 75000 के पार पहुंचा – Indian Markets Defy Global Jitters, Sensex Rallies Over 200 Points

सुरक्षा पर सवाल:इटली के तीन यात्रियों के बिना इमीग्रेशन उड़ान भरने से हड़कंप, गृह मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक – Alarm Raised Flight Departs Without Three Passengers Clearing Immigration; Home Ministry Emergency Meeting.

Leave a Comment