केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच राज्य सरकारें दीपावली के त्यौहार की रौनक को और बढ़ाने के लिए अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सौगात दे रहे हैं. इसी कड़ी में सिक्किम की राज्य सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है.
राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की है. ये फैसला सरकार ने दीपावली से एक महीने पहले किया है, जिससे राज्य के कर्मचारियों और पेंशभोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
कितना प्रतिशत बढ़ा DA-DR
सरकार ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी कर इस बारे में बताया है. जिसके मुताबिक पुराने बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है. जिसके बाद संशोधित बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए डीए और डीआर 58% प्रतिशत से बढ़ाकर 60% प्रतिशत किया गया है.
50 हजार कर्मचारियों-पेंशनर्स का बढ़ा वेतन
सिक्किम सरकार में करीब 50,000 कर्मचारी और पेंशनधारक हैं. राज्य के वित्त विभाग के मुताबिक, संशोधित डीए दरें नियमित वेतनमान में संशोधित वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों और कार्यभारित प्रतिष्ठानों यानी किसी परियोजना के तहत वेतन पाने वाले कर्मियों पर भी लागू होंगी. छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पुराने वेतनमान और ग्रेड पे स्ट्रक्चर में वेतन पाने वाले अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों के लिए डीए 257% से बढ़ाकर 262% किया गया है.
तो वहीं, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले एआईएस अधिकारियों का डीए 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है. सरकार के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, डीए और डीआर की गणना में 50 पैसे या उससे ज्यादा के अंश को अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा.
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