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Cafe में चिकन खाकर बीमार हुई महिला, रेस्टोरेंट पर लगा इतना भारी जुर्माना

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होटल, रेस्टोरेंट्स और कैफे में खाने- पीने का रिवाज इन दिनों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लेकिन हाईजीन ईश्यू की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही है. हाल ही में एक मामला केरल से सामने आया है, जहां पर एक महिला किसी कैफे में चिकन खाने गई थी. लेकिन उसे खाकर वो बीमार हो गई, जिसके बाद महिला ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत की और हर्जाने के रूप में करीब 96 हजार रुपये जीते.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल केरल के पथानामथिट्टा जिले में एक महिला ने कैफे में अल्फहम (ग्रिल्ड चिकन) खाया था, जिसके बाद महिला की तबीयत खराब हो गई. उसे डॉक्टर्स ने बताया कि उसे साल्मोनेला इंफेक्शन हो गया है. जिसके बाद महिला ने अपना इलाज करवाया और मामले की पूरी शिकायत कंज्यूमर फोरम में की. कमीशन के अध्यक्ष जॉर्ज बेबी और सदस्य निशाद थंकप्पा ने कैफे के मालिक और मैनेजर को आदेश दिया कि दोनों को मिलकर महिला को 96,393 रुपये देने होंगे,

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ये मामला 21 अक्तूबर का है 2025 का है, जब महिला अपनी बहन के साथ कैफे गई थी. दोनों ने वहां अल्फहम खाया. महिला ने बताया कि चिकन का स्वाद सामान्य से अलग था. इसके बाद महिला को उल्टी, पेट दर्द और दूसरी परेशानियां होने लगीं. पहले उसने डॉक्टर से सलाह ली और बाद में उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इलाज पर महिला ने 36,393 रुपये खर्च किए. महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेटे ने कैफे वालों से इलाज का खर्च देने को कहा, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर उसका मजाक उड़ाया.

कैफे की तरफ से आई सफाई
वहीं इस मामले में कैफे के मालिक ने महिला के आरोपों को गलत बताया. उसने कहा कि ग्राहक को अच्छी क्वालिटी का चिकन दिया गया था. उसका ये भी कहना था कि उस दिन 100 से ज्यादा लोगों ने वही खाना खाया था, लेकिन किसी और ने स्वास्थ्य संबंधी शिकायत नहीं की.

हालांकि बाद में मेडिकल रिपोर्ट इस मामले में अहम सबूत बनी, कंज्यूमर कमीशन ने महिला की अस्पताल की डिस्चार्ज समरी को महत्वपूर्ण सबूत माना. इसमें महिला को साल्मोनेला इंफेक्शन होने की बात लिखी थी.

30 दिन में देना होगा पैसा
मामले पर फैसला सुनाते हुए कमीशन ने कैफे को 30 दिनों के अंदर 96,393 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. अगर कैफे तय समय में भुगतान नहीं करता है, तो इस रकम पर 10 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा. 

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