महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को और सख्त कर दिया है। बुधवार को सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 में संशोधन करते हुए कड़े नियमों और दंड का प्रावधान किया है। नए नियमों में मराठी भाषा की जानकारी नहीं होने पर ड्राइविंग अनुमति को तीन महीने तक निलंबित करने का प्रावधान है। इसके अलावा बार-बार नियम तोड़ने पर अनुमति या लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया गया है।


