RBI Guidelines: कई बार हमारी बैंक से कुछ शिकायतें होती हैं, जैसे समय में हमारा कोई काम ना हो पाना, ट्रांजैक्शन संबंधित शिकायत या फिर बैंक कर्मियों से जुड़ी कुछ शिकायतें भी होती हैं. इन शिकायतों का समाधान करने के लिए जब बैंक के पास जाते हैं तो वो भी हमारी शिकायतों को नहीं सुनता और ना ही कोई समाधान कर पाता है. ऐसे में ग्राहक जाएं तो कहां जाएं?
इस सवाल का जवाब खुद आरबीआई ने दिया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि यदि बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए आप सीधे RBI लोकपाल से संपर्क करना चाहिए.
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क्या बोला RBI?
दरअसल RBI ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट के जरिए कई पोस्ट शेयर कर RBI लोकपाल के बारे में बताया है. उन्होंने बताया है कि इससे आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा.
क्या करें…
RBI ने पहली पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि ऐसी किसी शिकायत के समय क्या करें और क्या ना करें. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि कभी भी किसी धोखाधड़ी या किसी मिसलीडिंग चीज का शिकार हो जाएं, तो सबसे पहले अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करें. अपनी शिकायत का सारा रिकॉर्ड रखें, खासतौर से कम्प्लेंट रिफरेंस नंबर.
क्या ना करें?
आरबीआई की तरफ से इस पोस्ट में लिखा गया, ‘ये आसान बातें और सावधानियां आपको ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ शिकायत दर्ज करने में मदद कर सकती हैं.’ शिकायत दर्ज करते समय ध्यान रखें कि कोई भी डुप्लिकेट कम्प्लेंट फाइन ना करें. जरूरी जानकारियां ना छोड़ें.
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These simple do’s and don’ts can help you file a grievance with greater clarity and confidence#RBI #GrievanceRedressal pic.twitter.com/t38VJjY5JR
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 28, 2026
छोटी या बड़ी रकम से नहीं पड़ेगा फर्क
RBI ने ये भी बताया है कि ‘किसी शिकायत को उसमें शामिल रकम के आधार पर बहुत छोटा नहीं माना जा सकता. अगर ये सेवा में कमी से जुड़ी कोई ऐसी शिकायत है जिस पर विचार किया जा सकता है, तो इस योजना के तहत उसकी जांच की जा सकती है.’
No grievance is “too small” because of the amount involved.
If it’s an eligible complaint relating to a deficiency in service, it can be examined under the Scheme.#RBI #OmbudsmanScheme pic.twitter.com/DA4t6gLCw5
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 29, 2026
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कोई शुल्क नहीं लगेगा
RBI ने ये भी बताया है कि शिकायत का समाधान पाने के लिए कोई कीमत या शुल्क नहीं चुकाना होगा. RBI लोकपाल के तहत सही शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगती है. शिकायत का समाधान पाने के लिए जानकारी रखें और अपने विकल्पों के बारे में जानें.
Seeking redressal shouldn’t come at a cost.
There is no fee to file an eligible complaint under the RBI Ombudsman.
Stay informed and know your options when seeking grievance redressal.#RBI #KnowYourRights pic.twitter.com/l6ksJIKQEJ
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 17, 2026
कम्प्लेंट रजिस्टर करते समय इन बातों का रखें ध्यान
अपनी कम्प्लेंट रजिस्टर करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जो इस प्रकार हैं:
- कम्प्लेंट रिफरेंस नंबर संभालकर रखें
- ट्रांजैक्शन की डीटेल्स रखें
- संबंधित दस्तावेज संभालकर रखें
- बैंक के साथ ईमेल, लेटर या मैसेज एक्सचेंज करते समय उन्हें संभालकर रखें
- स्क्रीनशॉट और कुछ सबूत संभालकर रखें
तो यदि आपकी भी कोई ऐसी शिकायत है, जिसका समाधान आपका बैंक नहीं निकाल पा रहा है तो आप भी RBI लोकपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी मदद से आप बेहतर तरीके से अपनी परेशानियों का हल निकाल पाएंगे.