Tax Free Income: नौकरी पेशा लोग, बिजनेस करने वाले लोग और किसी भी तरह से कमाई करने वाले लोग हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. इस समय में अधिकतर लोग कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके टैक्स बचा लिया जाए. इसके लिए अलग- अलग तरह के इनवेस्टमेंट और डिडक्शन का सेहरा भी लिया जाता है. लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि आयकर कानून में कुछ ऐसी भी इनकम शामिल हैं, जिन पर सरकार कोई टैक्स नहीं वसूलती है.
तो यहां हम आपको ऐसे 10 सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं जिनसे आपकी कमाई भी होगी और इन पर टैक्स भी नहीं मिलेग. हालांकि इसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा.
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स्कॉलरशिप
पढ़ाई के लिए सरकार से मिलने वाली या किी प्राइवेस संस्था से मिलने वाली स्कॉलरशिप भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. ये छूट सरकार की तरफ से हर उम्र के छात्रों के लिए है.
खेती- किसानी वाली आय
भारत में खेती- किसानी यानी कृषि भूमि से होने वाली इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है. इसमें फसल बेचने से होने वाली कमाई, खेती के लिए उपजाऊ जमीन का किराया और खेती से जुड़ी किसी भी तरह की आय शामिल है.
ग्रेच्युटी
सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. हालांकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं है, उन्हें 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कुछ छूट मिल सकती है.
लीव एनकैशमेंट
रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला लीव एनकैशमेंट भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है. हालांकि इसमें भी निजी कर्मचारियों को अधिकतम 25 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है.
LIC पॉलिसी मैच्योर होने पर
अगर आपने कोई LIC पॉलिसी ली है और वो मैच्योर हो चुकी है, तो इसे निकालने पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि इसके लिए भी आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगी, यदि वो शर्तें पूरी होंगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा.
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HUF से मिली राशि
अगर हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family) पहले ही अपनी आय पर टैक्स दे चुका है, तो उसके सदस्यों को मिलने वाली राशि पर दोबारा टैक्स नहीं लगता है. इसे हम जॉइंट फैमिलीसिस्टम के रूप में भी देख सकते हैं, जो परिवार मिलकर अपनी पैतृक सम्पत्ति का ख्याल रखता है ये उसके लिए है.
पार्टनरशिप फर्म या LLP से मुनाफे का हिस्सा
अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं या फिर आपको एलएलपी के जरिए मुनाफा मिला है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. क्योंकि उस आय पर फर्म पहले ही टैक्स भर चुका होता है. हालांकि वेतन, कमीशन या ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है.
कुछ निवेशों से मिलने वाला ब्याज
यदि आप किसी योजना में निवेश करते हैं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, कुछ टैक्स-फ्री बॉन्ड और NRI खाते से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री हो सकता है. इसके लिए संबंधित नियमों का पालन जरूरी है.
PF निकालने में
यदि आप पीएफ की राशि निकाल रहे हैं तो ये भी टैक्स फ्री होती है. अगर आपका लगातार पांच सालों तक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के जरिए कार्यरत है, तो पीएफ निकालने पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि यदि एक ही संस्थान में पांच साल पूरे नहीं हुए हैं तो आपका टैक्स लग सकता है.
रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट और विरासत
यदि आपको अपने किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से शादी में तोहफा मिलता है या फिर आपको विरासत में मिली सम्पत्ति पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. हालांकि इसमें शर्त ये है कि गैर-रिश्तेदारों से मिले किसी भी तरह के गिफ्ट की कीमत 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इससे ऊपर कीमत जाने पर ये टैक्स के दायरे में आ जाएगा.
