मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पीठासीन अधिकारी गोपाल जी के न्यायालय में चल रही थी। एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने 27 मई को महिला कहकशां को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था और एक जून दिन सोमवार को अंतिम निर्णय सुनाए जाने की तिथि निर्धारित कर दी थी। सोमवार न्यायालय ने दोषी कहकशां को आजीवन कारावास और 1,76000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

उम्रकैद के साथ देना होगा 1,76000 रुपये मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पीठासीन अधिकारी गोपाल जी क
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