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लश्कर के सरगना आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने निकाला गैर जमानती वारंट, अब इस कोर्ट में चलेगा केस

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पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ है और NIA ने उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्ट शीट तैयार कर उसे आरोपी बनाया है. चार्जशीट में हाफिज को पहलगाम हमले में उसे मास्टरमाइंड बताया है. उसे भगोड़ा घोषित करवाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी. बता दें कि पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे.

हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा कानूनी कदम उठाया गया है. जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद भारत में हाफिज सईद के खिलाफ ‘ट्रायल इन एब्सेंशिया’ (आरोपी की गैरमौजूदगी में मुकदमा) चलाने का रास्ता साफ हो गया है.

एनआईए की ओर से अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है. ऐसे में कानून के तहत उसके खिलाफ गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए. अदालत ने एनआईए की दलीलों से सहमत होते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया.

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क्या होता है ‘ट्रायल इन एब्सेंशिया’
भारत सरकार ने हाल ही में नए आपराधिक कानूनों के तहत ऐसा प्रावधान किया है, जिसके मुताबिक अगर कोई आरोपी भारत से फरार हो, जानबूझकर अदालत के सामने पेश न हो रहा हो और उसके खिलाफ गंभीर अपराधों के पर्याप्त सबूत हों, तो उसकी गैरमौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है. पहले अदालत आरोपी की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए समन और वारंट जारी करती है. अगर इसके बाद भी आरोपी पेश नहीं होता, तो उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है और फिर अदालत उसकी अनुपस्थिति में मुकदमे की सुनवाई शुरू कर सकती है.

कई बड़े आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता रहा है हाफिज
एनआईए के मुताबिक, हाफिज सईद भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता रहा है. जांच एजेंसी का कहना है कि पहलगाम हमले की साजिश भी पाकिस्तान में बैठकर रची गई और इसमें हाफिज सईद की अहम भूमिका रही. एनआईए ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान से उसे भारत लाने की सभी कानूनी संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं.

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इसलिए नए कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाना जरूरी है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सके. एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट में चार्जशीट में तीन पाकिस्तानी आतंकियों सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी को आरोपी बनाया था. इसके अलावा लश्कर तैय्यबा के पाकिस्तान में बैठे आतंकी साजिद सैफुल्ला जट्ट और पहलगाम के रहने वाले बशीर है अहमद और परवेज अहमद भी आरोपी थे.

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