अगर आप हरियाणा के एनसीआर इलाके में रहते हैं और अपनी गाड़ी से सफर करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है. अब पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरवाने से पहले आपके वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) चेक किया जा सकता है. हरियाणा परिवहन विभाग ने एनसीआर के पेट्रोल पंपों को बिना वैध PUC वाले गाड़ियों में ईंधन नहीं भरने का निर्देश दिया है. दिल्ली-NCR में यह सिस्टम 1 अक्टूबर से लागू हुए ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम के तहत की जा रही है.
इसका पहल का खास मकसद वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाना और दिल्ली-NCR की हवा को बेहतर करना है. इसके तहत शुरुआत में पंप कर्मचारी PUC की मैन्युअल जांच करेंगे, जबकि आगे चलकर नंबर प्लेट कैमरों के जरिए ऑनलाइन PUC डेटाबेस से वाहन की जानकारी वेरीफिकेशन की जाएगी.
किन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल?
जिन वाहनों के पास वैध PUC नहीं होगा, उसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने से इनकार किया जा सकता है. पेट्रोल पंप पर कर्मचारी ईंधन भरने से पहले वहां के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए PUC की वैधता जांचेंगे. ANPR कैमरा सिस्टम के जरिए वाहन का नंबर ऑनलाइन PUC डेटाबेस से चेक किया जाएगा.

ऐसे में जब तक सभी जगह कैमरा सिस्टम पूरी तरह चालू नहीं होता, तब तक मैन्युअल तरीके से PUC की जांच की जाएगी. वहीं, अगर किसी वाहन का वैध PUC नहीं है, तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है.
हरियाणा के इन 14 जिलों में लागू होगा नियम
हरियाणा के एनसीआर इलाके में आने वाले इन 14 जिलों के वाहन चालकों को खास तौर पर ध्यान रखना होगा.
- गुरुग्राम (Gurugram)
- फरीदाबाद (Faridabad)
- सोनीपत (Sonipat)
- पानीपत (Panipat)
- रोहतक (Rohtak)
- झज्जर (Jhajjar)
- रेवाड़ी (Rewari)
- पलवल (Palwal)
- नूंह (Mewat / Nuh)
- महेंद्रगढ़ (Mahendragarh)
- भिवानी (Bhiwani)
- चरखी दादरी (Charkhi Dadri)
- जींद (Jind)
- करनाल (Karnal)
PUC नहीं है तो क्या करना होगा?
अगर आपके पास वैध PUC नहीं है, तो ऐसे में पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है. इसलिए अपने नजदीकी अधिकृत PUC टेस्ट सेंटर से प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवा लें.
क्योंकि वाहन में वैध PUC नहीं होने के कारण आपको सिर्फ पेट्रोल या डीजल मिलने में ही परेशानी नहीं होगी, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लग सकता है. लागू मोटर वाहन नियमों के तहत बिना वैध PUC वाहन चलाने पर आपके खिलाफ 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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