दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने का मतलब मतदाता सूची से नाम काटना नहीं है। तय प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज जमा करने का पूरा मौका दिया जाएगा।

दिल्ली में एसआईआर नोटिस
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