पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नियम सख्त कर दिए हैं। नए संशोधन के तहत प्लास्टिक आधारित या प्लास्टिक से लैमिनेट की गई पैकेजिंग को पान मसाला के लिए अनुमत या निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री में शामिल नहीं किया गया है।
क्या पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग अब नियमों के दायरे से बाहर होगी?
FSSAI के नवीनतम संशोधन में पान मसाला की पैकेजिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग और प्लास्टिक-लैमिनेटेड पैकेजिंग को अनुमत पैकेजिंग सामग्री की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
नए संशोधन के बाद पान मसाला की पैकेजिंग के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी होगा। FSSAI का यह फैसला विशेष रूप से पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर है। नए नियमों के तहत प्लास्टिक आधारित या प्लास्टिक-लैमिनेटेड पैकेजिंग को पान मसाला के लिए निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यानी पान मसाला की पैकेजिंग के लिए ऐसी सामग्री अब अनुमत सूची में शामिल नहीं है।