रेलवे में नौकरी करने वाले पति-पत्नी के लिए राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड ने गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों के पति-पत्नी को एक ही स्थान पर तैनाती देने को लेकर नए सिरे से आदेश जारी किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हों या एक रेलवे में और दूसरा किसी अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत हो तो प्रशासनिक परिस्थितियों और उपलब्ध पदों के अनुसार उन्हें यथासंभव एक ही स्थान या नजदीकी स्टेशन पर तैनाती देने का प्रयास किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आरबीई संख्या 63/2026 के तहत 5 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया है। नए निर्देशों का उद्देश्य रेल कर्मचारियों को पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से चलाने के साथ बच्चों की देखभाल में सुविधा देना है। बोर्ड ने विशेष रूप से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की देखभाल की जरूरत को ध्यान में रखने की बात कही है।
दोनों रेलकर्मी हैं तो एक साथ पोस्टिंग का प्रयास
यदि पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और एक ही वरिष्ठता इकाई में कार्यरत हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें एक साथ पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, ऐसी तैनाती में यह सुनिश्चित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे के सीधे अधीनस्थ के रूप में कार्य न करे।


