टोल टैक्स चुकाने के बाद भी नेशनल हाईवे पर हिचकोले खाने और गड्ढों के कारण अपनी गाड़ी खराब होने की मार झेलने वाले आम वाहन चालकों के लिए एक राहत देने वाली खबर आई है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक उपभोक्ता आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि जब कोई अथॉरिटी ग्राहकों से टोल टैक्स वसूलती है, तो उसके बदले में अच्छी और सुरक्षित सड़कें देना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। ऐसा न करना और गड्ढों वाली बदहाल सड़कें देना सीधे तौर पर “सेवा में कमी” माना जाएगा।


