हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आधिकारिक आंसर-की में दिया गया उत्तर स्पष्ट रूप से गलत और अस्वीकार्य है, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।

UPSC अभ्यर्थी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
– फोटो : अमर उजाला


