लोकप्रिय विषय मौसम क्रिकेट ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश विदेश राशिफल आध्यात्मिक अन्य
---Advertisement---

West Bengal:कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, Tmc सांसद अभिषेक बनर्जी के परिजन और कंपनी को फिर से नोटिस भेजेगा केएमसी – Hc Directs Kmc To Serve Fresh Notices To Abhishek Banerjee’s Family Member, Leaps And Bounds

[wplt_featured_caption]

---Advertisement---

कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के एक पारिवारिक सदस्य और लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को आदेश दिया कि वह भवन निर्माण की वैधता से जुड़े मामले में नए सिरे से स्पष्ट नोटिस जारी करे।

यह भी पढ़ें- बंगाल: ‘जो काम कभी ममता बनर्जी ने किया था, वही आज उनके साथ हो रहा है’, अधीर रंजन चौधरी ने साधा निशाना

कालीघाट इलाके में एक घर से जुड़ा मामला

यह मामला कोलकाता के कालीघाट इलाके में स्थित एक भवन से जुड़ा है, जहां अभिषेक बनर्जी रहते थे। अभिषेक बनर्जी के परिजन अमित बनर्जी और लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केएमसी द्वारा जारी कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि निगम द्वारा भेजे गए नोटिस अधूरे थे और उनमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि भवन के कौन-से हिस्से नियमों के अनुरूप नहीं हैं।

नोटिस में आवश्यक जानकारी का अभाव

मामले की सुनवाई के दौरान अवकाशकालीन पीठ की न्यायाधीश स्मिता दास डे ने माना कि नोटिस में आवश्यक जानकारी का अभाव है। इसके बाद अदालत ने केएमसी को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर स्पीड पोस्ट के माध्यम से नए नोटिस भेजे और उसमें स्पष्ट रूप से बताए कि भवन के कौन-से हिस्से कानून और भवन नियमों के अनुरूप नहीं हैं। अदालत ने अमित बनर्जी और लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी को भी निर्देश दिया कि नए नोटिस मिलने के बाद वे तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष केएमसी के सामने रखें।

यह भी पढ़ें- पुणे में भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़: 12वीं पास शख्स चला रहा था रैकेट, आयुर्वेद डॉक्टर समेत दो गिरफ्तार

लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के CEO हैं अभिषेक बनर्जी

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अन्य मामले में दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। हालांकि वर्तमान मामला केवल भवन निर्माण की वैधता से संबंधित है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि चार सप्ताह बाद यह मामला नियमित पीठ के समक्ष दोबारा सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक केएमसी और संबंधित पक्षों को अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।

Source link

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

‘बगावत नहीं, लोकतांत्रिक लड़ाई’:tmc के बागी गुट के विधायक बोले- ममता ही हमारी नेता, पार्टी में टूट नहीं – Mla From Rebel Tmc Faction Says Mamata Our Leader No Split In Party We Are Not Rebellion Is Democratic Battle

Obsession Box Office Collection Day 6 Hollywood Horror Film Continue Impress Beats Bollywood Movies – Entertainment News: Amar Ujala

Karnataka:cm बनते ही डीके शिवकुमार ने किए बड़े एलान, छात्रों को फ्री बस पास और युवाओं को रोजगार देने का वादा – Dk Shivakumar Makes Announcement In Karnataka Promising Free Bus Passes For Students Employment For Youth

T20i Captaincy:खराब फॉर्म की वजह से छिन सकती है सूर्यकुमार यादव की कप्तानी, इन दो खिलाड़ियों का नाम चर्चा में – Suryakumar Yadav All Set To Be Removed From India’s T20 Captaincy Shreyas Iyer And Tilak Varma Are Contenders

13 दिन में Tmc में कैसे मची भगदड़:बागी गुट ने किस तरह पलटा खेल? शुभेंदु से अचानक मुलाकात से लेकर बगावत तक – From ‘accidental’ Meeting To Assembly Coup: 13 Days That Split Tmc

अग्निकांड का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो:जंप, जंप की पुकार, जान बचाने को खिड़की से कूदते लोग, बिछे थे गद्दे – Video Of Malviya Nagar Fire Incident Surfaces People Seen Jumping From Windows

Leave a Comment