नोएडा में घर खरीदारों और फ्लैट आवंटियों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रमोटरों और बिल्डरों द्वारा वसूले जा रहे अवैध ट्रांसफर शुल्क के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। अमर उजाला ने इस मुद्दे को शुक्रवार को उठाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए यूपी रेरा ने यह व्यवस्था शुरू की है।

शुक्रवार को खबर का संज्ञान लेते हुए यूपी रेरा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि अवैध रूप से लिए जा रहे ट्रांसफर चार्ज को रोकने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑनलाइन शिकायत का विकल्प दिया गया है। अब आवंटी यूपी रेरा के पोर्टल पर फॉर्म-एम के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यह सुविधा यूपी रेरा सामान्य विनियम-2019 में किए गए 10वें संशोधन के लागू होने के बाद शुरू की गई है।
